दमोह। मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दमोह जिले के पात्र वृद्धजनों को मां कामाख्या देवी के दर्शन का अवसर दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 7 सितंबर 2026 को विशेष ट्रेन 479 यात्रियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगी। यात्रा पूरी होने के बाद ट्रेन 12 सितंबर को वापस लौटेगी।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले के पात्र वृद्धजनों से योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय-सीमा में आवेदन जमा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन 1 सितंबर 2026 तक जमा किए जा सकेंगे।
60 वर्ष या अधिक आयु के लोग कर सकेंगे आवेदन
योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजन तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी गई है।
हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी निर्धारित हैं। आवेदक आयकरदाता या शासकीय सेवक नहीं होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र आवेदक अपना आवेदन संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र के वृद्धजन संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
यात्रा से लेकर भोजन और आवास तक का खर्च शासन उठाएगा
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत चयनित तीर्थयात्रियों के यात्रा, भोजन और आवास सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का खर्च मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें यात्रा के दौरान सहयोगी की आवश्यकता है, वे अपने साथ एक अटेंडेंट को ले जा सकेंगे। अटेंडेंट की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।
अटेंडेंट के यात्रा संबंधी खर्च का भुगतान भी शासन द्वारा किया जाएगा। इससे अधिक आयु वाले और सहयोग की आवश्यकता रखने वाले वृद्धजन भी यात्रा में आसानी से शामिल हो सकेंगे।
1 सितंबर तक जमा करना होगा आवेदन
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने पात्र वृद्धजनों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए 1 सितंबर 2026 तक आवेदन जमा कर दें।
योजना के तहत चयनित 479 यात्री 7 सितंबर को विशेष ट्रेन से मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा पूरी होने के बाद तीर्थयात्री 12 सितंबर को वापस लौटेंगे।
पात्र वृद्धजनों के लिए यह योजना शासन के खर्च पर धार्मिक यात्रा करने का अवसर प्रदान कर रही है। ऐसे में इच्छुक और पात्र नागरिकों को अंतिम तिथि से पहले संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में आवेदन जमा करना होगा।
